Wednesday, September 18, 2024
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गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों (MHA) के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर फैसला कर सकते हैं. नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रिया और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं.

इससे पहले केंद्र ने 21 सितंबर से वरिष्ठ कक्षाओं के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने की अनुमति दी थी और कई राज्यों ने स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए फिर से खोल दिया था. MHA दिशानिर्देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह तय करने की अनुमति दी गई है कि वे स्कूलों और कोचिंग केंद्रों को फिर से खोलने और आमने-सामने की कक्षाएं शुरू करने के बारे में फैसला ले सकते हैं. हालांकि, दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि “ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग चालू रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा.

एमएचए दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के साथ स्कूलों या संस्थानों में आने की अनुमति दी जाएगी और स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपने स्वयं की SOP तैयार करेंगे. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.

इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी. जिन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी.

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